तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, फाइल क्र. 14-17-2007 बयालीस-1 दिनांक 10 मई 2023 द्वारा निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 में संशोधन किया गया है.
संशोधन के अनुसार शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए समस्त शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
किन्हें मिलेगा आरक्षण?
ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से 8वीं तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के पश्चात् शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो.
शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये आवश्यक होगा प्रमाणपत्र
शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी / जिला संयोजक / सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.